होटल में गंदगी या खाने में मिलावट? FSSAI के इस ऐप पर करें शिकायत, तुरंत सील होगी दुकान; जानें पूरा प्रोसेस

Food Safety Connect. होटलों में गंदगी, बासी खाना, मिलावट या खाने-पीने की चीजों में कॉकरोच-कीड़े मिलने जैसी घटनाएं हम अक्सर देखते हैं। अधिकांश लोग इसे नियति मानकर छोड़ देते हैं या सोशल मीडिया पर फोटो डालकर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के पास एक ऐसा मजबूत सिस्टम है, जहां आपकी एक शिकायत होटल या ठेले वाले का लाइसेंस रद्द करवा सकती है?

आम जनता की सुविधा के लिए FSSAI ने एक विशेष वेबसाइट और मोबाइल ऐप जारी किया है। आइए जानते हैं कि इस ऐप के जरिए आप कैसे शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है।

1. FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप

FSSAI ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) बनाई है:

  • आधिकारिक ऐप का नाम: Food Safety Connect (फूड सेफ्टी कनेक्ट) (यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है)
  • आधिकारिक वेबसाइट: FoSCoS Consumer Grievance Portal
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800112100

इस ऐप और पोर्टल के जरिए न सिर्फ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बल्कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पैकेट बंद सामान पर छपे FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर की सत्यता भी जांच (Verify) सकते हैं।

2. किस-किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं?

FSSAI के पोर्टल पर खाने-पीने से जुड़ी लगभग हर तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिन्हें मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

A. खाद्य प्रतिष्ठानों (Food Premises) के खिलाफ शिकायतें:

  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों या चाट-चौपाटी के ठेलों पर अत्यधिक गंदगी होना।
  • किचन में साफ-सफाई न होना, कचरे का सही निपटान न होना या कीड़े-मकोड़े (जैसे कॉकरोच, चूहे) घूमना।
  • खाना बनाने वाले स्टाफ द्वारा स्वच्छता के नियमों (जैसे सिर पर कैप, ग्लव्स, साफ कपड़े) का पालन न करना।

B. खाद्य पदार्थों (Food Products) में खराबी या मिलावट:

  • खाने में कीड़ा, बाल, कंकड़, प्लास्टिक या कोई अन्य बाहरी वस्तु निकलना।
  • पैकेट बंद भोजन (Packed Food) का एक्सपायर्ड (Expired) होना या उसकी पैकिंग कटी-फटी होना।
  • दूध, घी, मसालों आदि में मिलावट का अंदेशा होना।
  • भोजन से बदबू आना या उसका पूरी तरह से सड़ चुका होना।
  • भ्रामक दावे (Misleading Claims) करने वाले खाद्य उत्पाद।

C. ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स (Online Aggregators):

  • जोमाटो, स्विगी, या क्विक कॉमर्स ऐप्स (जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट) द्वारा सड़ा-गला, एक्सपायर्ड या गलत लेबल वाला खाना डिलीवर करना और शिकायत पर सुनवाई न करना।

3. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

शिकायत दर्ज करना बेहद आसान है। आप नीचे दिए गए तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  1. ऐप या वेबसाइट खोलें: सबसे पहले Food Safety Connect ऐप डाउनलोड करें या संबंधित वेबसाइट पर जाएं।
  2. साइन-अप/लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए ओटीपी (OTP) दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद ‘Consumer’ कैटेगरी चुनकर लॉगिन करें।
  3. ‘Register New Complaint’ पर क्लिक करें: होमपेज पर शिकायत दर्ज करने के विकल्प पर जाएं।
  4. प्रतिष्ठान/प्रोडक्ट की जानकारी दें: यदि होटल/दुकान का नाम लिस्ट में है, तो उसे चुनें। यदि लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसका नाम, पूरा पता और (यदि संभव हो तो) FSSAI लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  5. सबूत अपलोड करें (सबसे महत्वपूर्ण): शिकायत के समर्थन में फोटो या वीडियो जरूर अपलोड करें (जैसे- सड़े खाने की फोटो, गंदगी की तस्वीर या बिल की कॉपी)। डिजिटल निगरानी के तहत फोटो/वीडियो को सबसे मजबूत सबूत माना जाता है।
  6. सबमिट करें और ट्रैक करें: शिकायत सबमिट करने पर आपको एक टिकट नंबर (Ticket Number) मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

4. शिकायत करने पर प्रशासन क्या एक्शन लेगा?

FSSAI के सख्त नियमों के अनुसार, जैसे ही उपभोक्ता कोई प्रामाणिक शिकायत (विशेषकर फोटो सबूत के साथ) दर्ज करता है, तो निम्नलिखित त्रिस्तरीय (Three-tier) कार्रवाई की जाती है:

  • नोडल अधिकारी को ट्रांसफर: शिकायत को सबसे पहले संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) के नामांकित ‘नोडल अधिकारी’ के पास भेजा जाता है ताकि वे तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं।
  • फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) द्वारा औचक निरीक्षण: यदि शिकायत गंभीर है (जैसे बड़े पैमाने पर मिलावट या गंभीर गंदगी), तो FSSAI उस क्षेत्र के राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer – FSO) को मामला भेजता है। FSO बिना किसी पूर्व सूचना के उस होटल, रेस्टोरेंट या कारखाने पर औचक छापेमारी (Surprise Raid) करता है।
  • सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग: अधिकारी वहां से खाद्य पदार्थों के कानूनी नमूने (Legal Samples) एकत्र करते हैं और उन्हें जांच के लिए सरकारी लैब भेजते हैं।
  • लाइसेंस निलंबन और भारी जुर्माना: जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित होटल या दुकान को सुधार का नोटिस दिया जाता है। उल्लंघन गंभीर होने पर दुकान को सील किया जा सकता है, उसका FSSAI लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है, और कोर्ट के माध्यम से भारी जुर्माना व जेल तक की सजा का प्रावधान है।
  • री-रेज़ (Re-raise) करने का अधिकार: हालिया अपडेट के अनुसार, यदि आप शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐप पर शिकायत को उच्च अधिकारी के पास ‘Escalate’ (पुनः उठाने) का विकल्प भी मिलता है।

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