PM Fasal Bima Yojana 2026: खरीफ फसलों का बीमा शुरू, जानें प्रीमियम, अंतिम तारीख और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

PM Fasal Bima Yojana 2026. देश के करोड़ों किसानों को मौसम की मार और आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2026 सीजन के लिए पूरी तरह सक्रिय है। सरकार ने इस योजना के तहत डिजिटल प्रणाली को और भी मजबूत किया है, जिससे क्लेम का भुगतान सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से हो सके।

1. कितना देना होगा प्रीमियम? (Premium Rates)

योजना के तहत किसानों को फसल की कुल बीमा राशि का बेहद मामूली हिस्सा प्रीमियम के रूप में देना होता है। बाकी का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सब्सिडी के रूप में वहन करती हैं:

  • खरीफ फसलें (धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली आदि): बीमित राशि का केवल 2%
  • रबी फसलें (गेहूं, चना, सरसों आदि): बीमित राशि का केवल 1.5%
  • व्यावसायिक एवं बागवानी फसलें (कपास, गन्ना, प्याज, हल्दी आदि): बीमित राशि का अधिकतम 5%

उदाहरण: यदि आपकी खरीफ फसल का बीमा मूल्य ₹50,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, तो किसान को प्रीमियम के रूप में केवल ₹1,000 ही देने होंगे।

2. आवेदन की अंतिम तारीख कब है? (Last Date)

  • खरीफ 2026 के लिए अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026

    (नोट: कुछ राज्यों में मौसम और बुआई की स्थिति के अनुसार तिथियों में मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम समय सीमा 31 जुलाई है।)

3. योजना का लाभ लेने की पात्रता (Eligibility Criteria)

  • सभी वर्ग के किसान पात्र: देश का कोई भी किसान—चाहे वह अपनी जमीन पर खेती कर रहा हो, बटाईदार (Tenant Farmer) हो, या फिर साझा खेती करने वाला (Sharecropper) हो—इस योजना के लिए पात्र है।

  • लोन और गैर-लोन वाले किसान:

    • ऋणी किसान (Loanee Farmers): जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या बैंक से फसल ऋण लिया है, वे संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से सीधे नामांकित हो सकते हैं या इसे स्वैच्छिक रूप से चुन सकते हैं।

    • गैर-ऋणी किसान (Non-loanee Farmers): बिना लोन वाले किसान ऑनलाइन पोर्टल या CSC सेंटर से खुद आवेदन कर सकते हैं।

  • जरूरी शर्तें:

    1. किसान के पास अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती का रिकॉर्ड/बुआई प्रमाण पत्र (खसरा/खतौनी) होना चाहिए।

    2. बैंक खाता आधार (Aadhaar) से लिंक होना अनिवार्य है।

4. आवेदन कैसे करें?

  1. ऑनलाइन माध्यम: किसान आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर ‘Farmer Corner’ के जरिए खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  2. ऑफलाइन/अन्य माध्यम: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अधिकृत बैंक शाखा, या फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि/कृषि मित्र से संपर्क करके आवेदन जमा कर सकते हैं।
  3. हेल्पलाइन नंबर: किसी भी समस्या या सवाल के लिए टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।

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