Fayade Ki Yojana. श्रमिकों के लिए खुशखबरी: हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, जानिए सरकार की इस शानदार पेंशन योजना के बारे में
Shram Yogi Maan Dhan Yojana. असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए, भारत सरकार ने 15 फरवरी 2019 को ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना’ (PM-SYM) की शुरुआत की। यह योजना श्रमिकों को मात्र कुछ सौ रुपये के मासिक अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पक्की पेंशन की गारंटी देती है। आइए, जानते हैं इस महत्वपूर्ण योजना की पूरी जानकारी।
किस सरकार की योजना है?
- श्रमिकों को हर महीने तीन हजार रुपये देने की यह योजना भारत सरकार (केंद्र सरकार) की है।
- इसे ‘श्रम एवं रोजगार मंत्रालय’ द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू किया गया है।
पूरी योजना क्या है?
- इस योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन’ (PM-SYM) है।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- इसमें शामिल होने वाले श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आजीवन 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
- योजना में श्रमिक को अपनी उम्र के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का मामूली योगदान करना होता है।
- इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार भी लाभार्थी के बराबर ही योगदान करती है।
- उदाहरण के लिए, यदि कोई श्रमिक हर महीने 100 रुपये जमा करता है, तो सरकार भी उसके खाते में 100 रुपये जमा करेगी।
- यदि पेंशन मिलने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आधी राशि मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन का यह लाभ केवल जीवनसाथी को ही मिलता है।
किसे मिलेगा लाभ?
- यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, बीड़ी मजदूर, खेतिहर मजदूर और हथकरघा बुनकर आदि के लिए है।
- आवेदन करने वाले श्रमिक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता (Income taxpayer) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी योजना जैसे ईपीएफ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
कैसे लाभ उठाया जा सकता है?
- पात्र श्रमिक योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी ‘सामान्य सेवा केंद्र’ (CSC) पर जा सकते हैं।
- आवेदन के लिए आधार कार्ड और आईएफएससी (IFSC) कोड वाला बचत बैंक खाता या जन-धन खाता होना अनिवार्य है।
- पंजीकरण के लिए एक चालू मोबाइल नंबर भी जरूरी है।
- पहले महीने की योगदान राशि का भुगतान नकद रूप में सीएससी (CSC) पर करना होगा, जिसके बाद एक रसीद (PM-SYM कार्ड) दी जाएगी।
- भविष्य के लिए बैंक खाते में ‘ऑटो-डेबिट’ की सुविधा चालू की जाएगी, जिससे हर महीने तय राशि अपने आप कटती रहेगी।
अधिक जानकारी के लिए योजना की साइट https://maandhan.in/ पर जाएं

