साय कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की वेतन व्यवस्था में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण
Chhattisgarh Cabinet Decisions. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, शिक्षकों और पूर्व सैनिकों के हित में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याताओं के लिए संशोधित नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ-साथ राज्य पुलिस और वन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के नियमों पर अपनी मुहर लगा दी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:
1. अतिथि व्याख्याताओं को बड़ी राहत
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने ‘अतिथि व्याख्याता नीति-2024’ में संशोधन कर नई ‘नीति-2026’ का अनुमोदन किया है। इसके तहत अतिथि व्याख्याताओं की कई पुरानी मांगों और विसंगतियों को दूर किया गया है:
-
समान अंक पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: नई नीति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को नियुक्ति में प्राथमिकता (वरीयता) दी जाएगी।
-
राजकीय विश्वविद्यालय के अनुभव को भी मान्यता: पहले राजकीय विश्वविद्यालयों (State Universities) में पढ़ाने के अनुभव का लाभ स्पष्ट रूप से नहीं मिलता था। अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में भी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह पढ़ाने पर 5 अंक (अधिकतम 30 अंकों की सीमा के भीतर) दिए जाएंगे।
-
विस्थापितों को पुनर्नियोजन का मौका: शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित (हटाए गए) अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का लाभ लेते हुए, उन्हें रिक्त पदों पर फिर से नियुक्त होने का अवसर दिया जाएगा।
-
मानदेय व्यवस्था में सुधार: अब तक अतिथि व्याख्याताओं को ‘कालखंड’ (प्रति पीरियड) के आधार पर मानदेय मिलता था, जिससे वेतन में विसंगतियां आती थीं। इसे दूर करते हुए अब ‘कार्य-दिवस’ (प्रति दिन) के आधार पर मानदेय की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही उनके कार्य-दायित्व, काम के घंटे और आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) के नियम भी स्पष्ट कर दिए गए हैं।
2. अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम (Rulebook) को मंजूरी
देश सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी (Class-III) के पदों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इसे धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026” को अपनी मंजूरी दे दी है।
-
इस नियम के लागू होने के बाद अब पुलिस विभाग में आरक्षक (Constable), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक (Forest Guard) और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नई नियमावली में भर्ती के मापदंड, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तें स्पष्ट कर दी गई हैं।
3. फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने का अनुसमर्थन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 10 सितम्बर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज इस फैसले का अनुसमर्थन कर दिया है। इसके तहत दर्शकों को टिकट पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर (SGST) में छूट मिलेगी और इस टैक्स के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सिनेमाघरों को की जाएगी।
राज्य सरकार के ये फैसले प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

